सुप्रीम कोर्ट ने OROP पर सरकार का सीलबंद कवर नोट स्वीकार नहीं किया
Posted 786 days ago

Mon, Mar 20 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने OROP पर सरकार का सीलबंद कवर नोट स्वीकार नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाए के भुगतान पर केंद्र के विचारों के संबंध में सील बंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा, "हमें सुप्रीम कोर्ट में इस सीलबंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है ... यह निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के विपरीत है।"
“मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद कवर के खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए... यह आदेशों को लागू करने की बात है। यहां गुप्त क्या हो सकता है, ”सीजेआई ने कहा।
पीठ वर्तमान में ओआरओपी बकाये के भुगतान के संबंध में भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को चार किश्तों में ओआरओपी बकाये का भुगतान करने के अपने "एकतरफा" फैसले के लिए सरकार की खिंचाई की।
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और एक अनुपालन नोट दायर किया, जिसमें पूर्व सैनिकों को 2019-22 के लिए 28,000 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान की समय सारिणी दी गई है।
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