22 मंजिल से ऊपर की इमारतों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी होना चाहिए
Posted 782 days ago

Thu, Mar 23 2023
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22 मंजिल से ऊपर की इमारतों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी होना चाहिए
हाल के महीनों में शहर की गगनचुंबी इमारतों- कुर्ला, दादर और मलाड में लगी बड़ी आग की वजह से राज्य सरकार ने एक नया अग्नि सुरक्षा बिल पेश किया है जिसमें कड़े नियम और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के लिए एक कानूनी ढांचा है। मंगलवार को राज्य विधानसभा में लाए गए विधेयक में 22 मंजिलों से ऊंची इमारतों के लिए एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी और एक पर्यवेक्षक अनिवार्य किया गया है।
बिल के प्रावधानों के तहत, ऐसी इमारतों - खतरनाक गतिविधियों के साथ आवासीय और औद्योगिक दोनों - को एक IoT- सक्षम अग्नि सुरक्षा तंत्र स्थापित करना होगा जिसमें संभावित आग की घटनाओं के साथ-साथ परिसर की चौबीसों घंटे निगरानी शामिल है। तैयारियों का आकलन करने के लिए द्वि-वार्षिक अग्नि सुरक्षा ऑडिट। नए सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
content source - hindustan times
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