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Fri, Jul 05 2024

Welfare Schemes

सैनिकों की बेटी के विवाह या विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता

पृष्ठभूमि

यह योजना नौसेना/वायु सेना में हवलदार या समकक्ष पद तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1981 में 3,000/- रुपये प्रति पुत्री की राशि के साथ शुरू की गई थी। इसे पहले मई 2007 में संशोधित कर 16,000/- रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया था और यह दो बेटियों तक लागू था। इसके बाद 16 जुलाई 2015 को यह सिफारिश की गई कि 01 अप्रैल 2016 से ईएसएम/विधवाओं के संबंध में विवाह अनुदान को 16,000/- रुपये प्रति पुत्री से बढ़ाकर 50,000/- रुपये प्रति पुत्री (अधिकतम दो बेटियों तक) कर दिया गया है, जिनकी बेटियों की शादी 01 अप्रैल 2016 के बाद हुई है।

उद्देश्य

इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य हवलदार रैंक तक के ईएसएम या विधवाओं या अनाथ पुत्रियों को उनकी पुत्रियों के विवाह तथा ईएसएम की विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वित्तीय सहायता

एएफएफडीएफ से पात्र पूर्व सैनिक या विधवा की पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये प्रति पुत्री/विधवा की दर से धनराशि प्रदान की जाती है, जिनका विवाह 01 अप्रैल 2016 के बाद हुआ है।

पात्रता की शर्तें

निम्नलिखित मानदंड पूरे किये जाने चाहिए:

  • विवाह संपन्न होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदक ईएसएम या उसकी विधवा या उसकी अनाथ पुत्री होनी चाहिए।
  • हवलदार या उससे नीचे का पद होना चाहिए।
  • बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
  • इस प्रयोजन के लिए राज्य/सेवा से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

आवेदन (प्रति पुत्री एक)

ईएसएम/विधवा/आश्रितों को केएसबी की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और फिर विवाह अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

  • डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज की पूर्ण रंगीन स्कैन कॉपी (बेटी से संबंधित प्रविष्टि अवश्य होनी चाहिए)।
  • बेटी की आयु का प्रमाण.
  • विवाह का प्रमाण - विवाह रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र।
  • आवेदक से यह प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार/सेवाओं से कोई धनराशि/सहायता/अनुदान नहीं लिया है।
  • बैंक खाता संख्या का विवरण अर्थात बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ या रद्द चेक, खाताधारक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम विधिवत मुद्रित।
  • पीपीओ

आवेदन का चैनल

आवेदन पत्र को विवाह संपन्न होने के 180 दिनों के भीतर KSB वेब पोर्टल www.ksb.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरकर अग्रेषित किया जाना चाहिए । ZSW कर्मचारी आवेदक को अपॉइंटमेंट देने के बाद आवेदन को सत्यापित करते हैं। ZSB अधिकारी मामले की संस्तुति करता है और उसे RSB को भेजता है, जहाँ सचिव RSB मामले की संस्तुति करते हैं, जो अंततः KSB तक पहुँचता है।

केएसबी सचिवालय में प्रसंस्करण

एक बार जब आवेदन KSB सचिवालय में पहुँच जाता है, तो KSB के कर्मचारी और अधिकारी आवेदन की जाँच और अनुमोदन करते हैं। AFFD में निधियों की उपलब्धता के आधार पर अंतिम भुगतान नियत समय में ऑनलाइन किया जाता है।

भुगतान प्रक्रिया

मामलों के अनुमोदन के बाद, अनुमोदित मामलों को केएसबी सचिवालय के लेखा अनुभाग द्वारा एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए संसाधित किया जाएगा।

दूसरी बेटी की शादी के लिए अनुवर्ती अनुदान

ईएसएम/विधवा/अनाथ बेटी के पास दूसरी बेटी की शादी के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प है। आवेदन प्रत्येक बेटी की शादी की तारीख से 180 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए।

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